मुज़फ्फरनगर: नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी बालक के साथ कुकर्म के आरोप मे आरोपी मोहित को हुई 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना
8 जनवरी 2018 को नगर कोतवाली के एक गाँव मे नाबालिग बालक को ईख के खेत मे ले जाकर कुकर्म करने के आरोप मे आरोपी मोहित को 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट मे हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान व विक्रांत राठी ने 5 गवाह पेश कर मजबूत के साथ पैरवी की।