संगरिया: अपर जिला व सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह ने अवैध डोडा पोस्त रखने के आरोपी को सुनाई कठोर कारावास की सजा
कोर्ट में अवैध डोडा पोस्त रखने के आरोपी को 11 साल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला व सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह ने एन डी पी एस आई मामले में निर्णय सुनाते हुए राजेश कुमार को डोडा पोस्त रखने व परिवहन करने के आरोपी राजेश कुमार को दोषसिद्ध ठहराए गए अपराध में 11 साल कठोर कारावास व सवा लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश सिंवल ने पैरवी की।