नशे में धुत्त होकर पिता की ईंट मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी पुत्र को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तनवीर चौधरी ने मंगलवार को दोषी करार दिया। उसको आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। राज्य की ओर से लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने पैरवी की।