एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार की शाम चार बजे आरोपी को एक वर्ष छह माह के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम अजय पासवान उर्फ गुडमुरिया पुत्र शिवनारायण पासवान निवासी वार्ड नंबर-12 कस्बा सहतवार है।