हमीरपुर: नाबालिग लड़की से छेड़खानी कर मारपीट के मामले में अदालत ने दोषी को 5 वर्ष के कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई
थाना मौदहा क्षेत्र मे नाबालिग लड़की से छेड़खानी व मारपीट मामले मे कोर्ट ने 17 फरवरी शनिवार को फैसला सुनाते हुए पड़ोरी गांव निवासी दोषी अजय पुत्र बरदानी वर्मा को 5 वर्ष की कठोर सजा व 10,000 रू के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाने मे दोषी के विरूद्ध पुलिस ने धारा 354ए, 323 व 10 पाक्सो एक्ट मे 3 जून 2016 को थाने मे मामला दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट मे पेश किया था।