खुरई: बिजली चोरी के मामले में सरखड़ी के एक व्यक्ति को एक साल की सजा, साथ ही ₹5 लाख 32 हजार का जुर्माना
Khurai, Sagar | Jun 23, 2025 सोमवार शाम लगभग 6 बजे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में सरखड़ी के प्रेमसिंह राजपूत को एक साल और 5 लाख 32 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है, दरअसल विद्युत विभाग की टीम ने 11 फर 2021को सरखड़ी का निरीक्षण किया था, उस समय प्रेम सिँह को चोरी की बिजली से चक्की चलाते पाए जाने पर विभाग ने प्रकरण बनाया था.