उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती–2025 को लेकर राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों के हित में सोमवार दोपहर एक बजे एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को एक बार के लिए 3 वर्ष की आयु-सीमा में छूट प्रदान करने का शासनादेश जारी किया है। इस फैसले को देवरिया सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी की प्रभावी पहल और मांग का परिणाम माना जा रहा है।