नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 ने अभियुक्त लालू उर्फ परवीन पुत्र जितेंद्र सचान निवासी ग्राम बम्हनौती थाना बरौर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।