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अब तक अपराधियों के फरार होने पर सुनवाई में देरी होती थी, न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत फरार अपराधियों की गैर मौजूदगी में जांच व निर्णय का प्रावधान किया गया है। - Sikar News