बुलंदशहर: पुलिस द्वारा पैरवी कर दुष्कर्म के 1 आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व ₹25,000 का अर्थदंड की सजा
अभियुक्त सोनू पुत्र कल्याण उर्फ कालीचरन निवासी छोटी कसेर थाना डिबाई बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना की गयी थी। जिसके संबंध में 11.09.2015 को थाना अनूपशहर पर मुअसं- 271/15 धारा- 363/376 आईपीसी व 4 पोक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 29.10.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया