झुंझुनू: जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा, ₹50000 का लगाया जुर्माना
विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में झुंझुनूं न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक भरत भूषण ने बताया कि 22 दिसंबर को एक व्यक्ति ने मंडावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई की पुत्रवधू को एक व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया।