विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट मामलों) के न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने अफीम तस्करी के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को 2-2 वर्ष के कारावास और 20–20 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है।यह मामला 1 अप्रैल 2019 का है और करेड़ा थाना पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया था ।