ज्ञानपुर: गोपीगंज में नाबालिक लड़की से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा
गोपीगंज कोतवाली में बीती जुलाई में नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था। उक्त मामले में स्थानीय पुलिस ,मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजन अधिकारी की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 8 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है