शिवहर: महिला के साथ जाति सूचक शब्द बोलने और मारपीट करने के आरोप में शिवहर कोर्ट ने आरोपी को 6 महीने की सुनाई सजा
शिवहर कोर्ट के एडीजे वन की कोर्ट ने जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने तथा छाती पेट पर मारने के आरोपी को 6 माह की सजा एवं ₹1000 की अर्थ दंड सुनाया है. अनुसूचित जनजाति थाना कांड संख्या 125/15 नामजद अभियुक्त रामबाबू राय पिता स्वर्गीय रामविलास राय ग्राम हरनाही को दोषी पाते हुए एडीजे वन अंबिका प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत 6 माह की सजा सुनाई है।