आज 9 फरवरी शाम 5: 30 बजे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने आगामी सेमिस्टर और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के प्रावधानो के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 10 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।