थाना सादाबाद पर मुकेश पुत्र निरोत्तम सिंह जाटव निवासी नगला मोहन भाग कुरसण्डा थाना सादाबाद के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के एक अभियोग पंजीकृत था। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।