तिंवरी: आटा-सांटा प्रथा में 42 वर्षीय पति से विवाह रद्द कराने का मामला, फैमिली कोर्ट ने महिला की याचिका पर जारी किया नोटिस
तिंवरी निवासी एक महिला ने आटा-सांटा प्रथा के तहत हुए विवाह को रद्द कराने के लिए फैमिली कोर्ट-2में तलाक व भरण-पोषण की याचिका दायर की है।अधिवक्ता भवानी सिंह भलासरिया के माध्यम से दायर याचिका में बताया गया कि वर्ष 2023मे परिवार और समाज के दबाव में आटा-सांटा की प्रथा के तहत उसका विवाह 42वर्षीय सोहनराम से करवा दिया गया था,जबकि प्रार्थिया की उम्र उससे 22वर्ष कम है