मुख्य न्यायाधीस मजिस्ट्रेट कोर्ट पिथौरागढ़ ने आज खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन अभियुक्तों को 6-6 माह की सजा सुनाई है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेरीनाग में स्थित एक दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी को मानकों के अनुरूप नही पाए जाने पर दुकान मालिक के साथ डिस्ट्रीब्यूटर व निर्माता कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।