ज्ञानपुर: ज्ञानपुर में जिला उपभोक्ता फोरम ने भाई को गार्जियन न मानने की दलील खारिज करते हुए बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया
जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की यह दलील खारिज कर दी कि मृतक का भाई वैधानिक गार्जियन नहीं है। आयोग ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह पीड़ित सत्यप्रकाश यादव को दो माह के भीतर 88,360 रुपये बीमा क्लेम छह फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ दे। भुगतान न होने पर नौ फीसदी वार्षिक ब्याज देना होगा।