इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर ने स्पष्ट किया कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति और रिलीव करने की अथॉरिटी केवल यूनिवर्सिटी के पास है, कोई भी कॉलेज अपने स्तर पर उन्हें रिलीव नहीं कर सकता। इस मामले में जो रिलीविंग लेटर दिया गया था, उसे बाद में वापस ले लिया गया क्योंकि वह लीगल रूप से मान्य नहीं था।