हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में दो आरोपियों को मंगलवार की दोपहर 1:00 बजे आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। आरोपियों का नाम वीरेंद्र बिन्द व रवि बिन्द है। आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2012 में बैरिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।