पाकुड़: हत्यारे को आजीवन कारावास, ₹1.5 लाख जुर्माना, एआरडीजे 1 न्यायालय ने सुनाई सज़ा
Pakaur, Pakur | Nov 27, 2025 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सत्र वाद संख्या 31 /21 में गुरुवार को 35 वर्षीय महिला सोनिया हेंब्रम की हत्या करने का दोषी पाकर 26 वर्षीय मोतीवाल मरांडी, पिता स्वर्गीय दुर्गा मरांडी को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 201 के तहत 5 साल एवं पचास हजार रुपया जुर्माना की गई है।