टोंक: जिला कलेक्टर ने टोंक में समितियों व ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए जनसाधारण से 30 दिन में आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की
Tonk, Tonk | Apr 16, 2025 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 10 एवं 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने जिले की पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन, पुर्नगठन एवं नव सृजन किया है। इसका 7 अप्रैल 2025 को प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। प्रारूप प्रकाशन के एक माह की अवधि 6 मई 2025 तक जनसाधारण अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते है