बहराइच: बहराइच की तृतीय अपर जिला जज की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले के आरोपी को सुनाई 10 साल की कैद की सज़ा
बहराइच दीवानी न्यायालय स्थित तृतीया पर जिला जज की अदालत ने शनिवार को गैर इरादतन हत्या मामले के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह ने शनिवार शाम 6:30 बजे बताया कि घटना खैरीघाट थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज अपना फैसला सुनाया है।