मु0अ0सं0-87/2022 धारा- 376DA,511,506,306,354D भा0द0वि0 व 5/6/18/11/12 थाना जोगिया उदयपुर में पुलिस की पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे0 पॉक्सो एक्ट द्वारा सम्बन्धित अभियुक्त गोलू पुत्र नूर मोहम्मद निवासी उदयपुर जोगिया को 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व रुपया 50000 के अर्थदंड से दंडित कराया गया।