रामपुर: धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत एक व्यक्ति को 10 साल कठोर कारावास और ₹25000 का जुर्माना
Rampur, Shimla | Sep 16, 2025 जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर कीअदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील कुमार निवासी शलोग त. ननखड़ी को धारा 307 भा.दं.संहिता के तहत 10 साल कठोर कारावास व 25000 रु.जुर्माना की सजा सुनाई है।इसके अलावा धारा 30 शस्त्र अधिनियम के तहत 6 महीने का कठोर कारावास तथा ₹2000 जुर्माना भी लगाया है।यह जानकारी आज मंगलवार करीब 3 बजे प्रेस विज्ञप्ति से दी।