बलरामपुर: लापरवाह ड्राइविंग और मारपीट के 2 दोषियों को न्यायालय ने सुनाई सजा, ₹3500 का अर्थदंड और कटघरे में खड़े रहने तक की सजा
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत एक पुराने मामले में दो लोगो को सजा सुनाई गई है। मामला 9 जनवरी 1997 का है, जब गदुरहवा निवासी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी।शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गदुरहवा निवासी शकील अहमद और हर्रैय्या के अधिकिला निवासी माधो प्रसाद ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मारपीट की थी