बहुचर्चित महराजगंज पेट्रोल पंप लूट कांड में अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के आरोपी अजय यादव को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह वारदात वर्ष 2013 की है, जिसमें हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर एक लाख रुपये लूट लिए थे।