मुंगेर: लालू और पिंटू को पांच-पांच वर्ष की सजा, विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगा
Munger, Munger | Feb 8, 2026 लालू व पिंटू को पांच-पांच वर्ष की सजा - विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय ने सुनाई सजा - दोनों पर लगाया गया एक-एक लाख अर्थदंड मुंगेर : विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय नितेश कुमार की अदालत ने बिहार मद्य निषेध व उत्पाद संशोधित अधिनियम के तहत दोषी करार दिए गए दो लोगों लालू यादव व पिंटू पासवान को पांच-पांच वर्ष जेल व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सुनवाई के