अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अतीक उद्दीन ने अछल्दा थाना क्षेत्र में एक महिला को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल के कठोर करावास की सजा से दंडित किया। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि मामला तीन साल पुराना है। वादिनी ने अछल्दा थाना में रिपोर