चूरू जिले के बीदासर थाना में साल 2024 में दर्ज कुकर्म के एक गंभीर मामले में चूरू की पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए 30 वर्षीय आरोपी गिरधारीलाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद यह निर्णय सुनाया। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत ने मामले की जानकारी दी।