किशोरी से अपहरण व बलात्कार के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण प्रथम ने शुक्रवार को एक युवक को दोषी करार दिया। उसको 20 साल कठोर कारावास व कुल एक लाख 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक प्रथम सम्पतलाल गुप्ता ने पैरवी की। युवक की सजा का जैसे ही उसकी माता को पता चला तो वह रोने लगी और गश खा गई।