माडा: आदर्श आचार संहिता में जिले के धार्मिक स्थलों में सभा करने या प्रचार करने की नहीं होगी अनुमति
आदर्श आचार संहिता में जिले के धार्मिक स्थलों में सभा करने या प्रचार करने की नहीं होगी अनुमति।निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के संबंध में निर्देश देते हुए बताया है। कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के समय किसी भी धार्मिक स्थान में राजनैतिक सभा करने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।