अंबाह न्यायालय ने वनपाल की हत्या के मामले में आरोपी मुन्नालाल बघेल को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने साहसकापुरा घाट क्षेत्र में पदस्थ वनपाल सलीमुद्दीन खान को पहाड़ी से धक्का देकर हत्या कर दी थी। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और गवाहों के आधार पर अपराध सिद्ध हुआ। अदालत ने धारा 302 में आजीवन और धारा 201 में 10 वर्ष की सजा दी।