नाबालिग लड़की को खेतों में दबोचकर चाकू दिखाकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे एफटीसी प्रथम ने अभियुक्त रोहित उर्फ चिलबिला पुत्र शैलेंद्र सिंह निवासी ग्राम परेहरापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।