बागपत: प्रेमिका की हत्या के मामले में सुंदर कश्यप को उम्रकैद, तीन अन्य को 7-7 साल की सजा
Baghpat, Bagpat | Mar 31, 2026 बागपत के छपरौली क्षेत्र में वर्ष 2014 के चर्चित हत्या मामले में मंगलवार को करीब शाम 5:30 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने युवती की हत्या के दोषी सुंदर कश्यप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।मामले में बताया गया कि सुंदर ने घर में घुसकर युवती पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।