अनूपपुर: सड़क दुर्घटना में वाहन से पीड़ित का कैशलेस स्कीम से अस्पताल में होगा उपचार: कलेक्टर
कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बताया कि सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार सडक़ दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के नगदी रहित उपचार योजना 2025 लागू की गई है। इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा मोटर यान के उपयोग से सडक़ पर हुई दुर्घटना से पीडि़त होने की स्थिति में इस स्कीम के अनुसार दुर्घटना से अधिकतम सात दिवस की अवधि में उपचार कर सकेगा ।