श्योपुर। जिला न्यायालय ने गुरूवार को शाम 05 बजे करीब दो साल पुराने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है तो वहीं न्यायालय द्वारा पीडिता को 10 लाख रूपये का प्रतिकर देने का आदेश पारित किया है।