सुल्तानपुर: जिले में न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सुनाई 10 साल की सजा व ₹22 हजार का लगाया जुर्माना
सुलतानपुर। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने मंगलवार शाम 5 बजे महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जगदीशपुर निवासी मैतूलाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 22,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।यह मामला 3 मई 2018 का है। थाना कोतवाली देहात में शाम 7 बजे पीड़िता के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी मैतूलाल ने नाबालिग