इटावा: इटावा पुलिस की पैरवी के चलते 3 गैंगस्टर अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई 3-3 वर्ष करवास की सजा ₹5000 लगाया अर्थदंड
Etawah, Etawah | Feb 9, 2024 बकेवर थाने में वर्ष 2003 में दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा में सुनवाई के दौरान ADJ-10 कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त मिंटू पुत्र बाबूराम मिश्रा निवासी निवाड़ी कला,वीरेंद्र पुत्र तिलक सिंह निवासी नगला बरी,रामनरेश पुत्र सोबरन सिंह निवासी नगला बरी को पुलिस की प्रभावी पैरवी व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष करावास की सजा सुनाई।