अपर जिला व सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह ने बुधवार दोपहर बाद डेढ़ बजे पोस्त सप्लायर के आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए चंद्रप्रकाश व मनी सिंह को अवैध डोडा पोस्त रखने व परिवहन करने के आरोप में दोषी मानते हुए दोषसिद्ध ठहराए गए अपराध में 10, 10 साल कठोर कारावास व एक, एक लाख रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है।