गाज़ीपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की कैद और ₹30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई
गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी आदिल अंसारी को 12 साल की कठोर कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला आते ही आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।