अवैध रूप से गांजा रखने और चोरी की पल्सर बाइक के साथ तीन आरोपी वर्ष 2018 में गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस के द्वारा समर्पित साक्ष्य के आधार पर चाईबासा कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर सजा करार दिया है और तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। तीनों आरोपियों में से दो झींकपानी और एक आरोपी मंझारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है।