मऊ: न्यायालय ने आयुध अधिनियम के अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹1200 के अर्थदंड से किया दंडित
चित्रकूट न्यायालय द्वारा आयुध अधिनियम के अभियुक्त मुन्ना उर्फ कामता प्रसाद पुत्र रघुराई निवासी गयादीन का पुरवा को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। आरोपी के खिलाफ भरतकूप थाने में धारा 25 के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त को दी गई सजा के संबंध में पुलिस ने आज मंगलवार की शाम 5:20 में प्रेस नोट जारी किया है।