करहल: नाबालिग किशोरी को ले जाने के बाद बलात्कार के मामले में आरोपी को कोर्ट ने ₹5000 का जुर्माना लगाते हुए सुनाई सजा
करहल थाना क्षेत्र में नाबालिक किशोरी से बहला फुसला कर ले जाने के बाद बलात्कार करने के मामले में कोट ने फर्रुखाबाद निवासी आरोपी राजीव कुमार पुत्र मोहर पाल को कोट ने 5000 का जुर्माना लगाते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई वहीं आरोपी को सजा सुनाने के बाद किशोरी के परिजनों ने करहल पुलिस का धन्यवाद किया है।