बुलंदशहर: बिजली के तार चोरी करने के आरोपी को 9 माह 22 दिन का कारावास व ₹1000 के अर्थदंड की सजा
मा0 न्यायालय एसीजे/एसडी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हेमन्द को जेल में बिताई अवधि 09 माह 22 दिन का कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया,वर्ष-1998 में थाना खानपुर क्षेत्रान्तर्गत बिजली के तार चोरी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई, पुलिस द्वारा यह जानकारी मंगलवार शाम 4:35 पर दी गई।