कार लूट के बहुचर्चित मामले में विशेष न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मध्यप्रदेश डकैती एवं अपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी ने शासन बनाम अमित यादव आदि प्रकरण में आरोपी शालू उर्फ समीर खान को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित