मधेपुरा: ADJ 9 अदालत ने 22 साल पुराने हत्या मामले में सुरेश यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई
शनिवार को दिन के 3:00 बजे हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं समर्पित कर सीट के आधार पर माननीय न्यायालय पर जिला एवं सत्रन्यायाधीश 9 के द्वारा सुरेश यादव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹50000 की 8 सिद्धांत धारा 148 के तहत 3 वर्ष की सजा एवं पांच ₹5000 कीअर्थ दंड