ग्यारसपुर: एमआरपी से अधिक रेट में मदिरा विक्रय करने पर ग्यारसपुर के हैदरगढ़ लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकान एक दिवस के लिए निलंबित व
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने जिले में एमआरपी मूल्य से अधिक राशि में मदिरा विक्रय करने पर ग्यारसपुर के हैदरगढ़ की लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त हैदरगढ़ की दुकान को एक दिवस 14 मई 2024 को दिन मंगलवार को निलंबित किया तथा 10 हजार की राशि से अर्थ दंडित करने हेतु आदेशित किया है।