आगरा: पिता ने पुत्र की हत्या की, आगरा न्यायालय ने दोषी पिता को सुनाई आजीवन कारावास व ₹50 हजार का अर्थदंड
Agra, Agra | Jan 21, 2026 आगरा न्यायालय ने पिता द्वारा पुत्र हत्या के जघन्य अपराध के मामले में अभियुक्त पिता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस की प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों, गवाहों के बयानों व अभियोजन की मजबूत पैरवी के आधार पर न्यायालय ने कठोर निर्णय सुनाया, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका।